गाड़ी चलाने वालों के साथ कई बार यह समस्या सामने आ जाती है कि उनके पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं रहता है और गाड़ी के अन्य जरूरी कागजात नहीं रहते हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेता है और चालान कट जाता है. लेकिन पंजाब में अब चालान काटने को लेकर नया अपडेट सामने आया है जिसमें लोगों को तकलीफ नहीं होगी और वह चालान काटने के बाद उसे आसानी से कैंसिल करा सकेंगे।
अगर आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज हैं तो आप उसे दिखाकर चलान भरने से बच सकते हैं। इसके लिए आप अपने वाहन का चालान कटवाएं और फिर इस कटे हुए चालान को आप DTO दफ्तर में जाकर अपने सारे दस्तावेज दिखाए इससे आप बिना चालान भरे चालान Cancel करवा सकते हैं।

दरअसल भारत सरकार ने इस चालान को 15 दिन के अंदर-अदर (सी. एम.वी.आर.) सेंट्रल मोटर व्हीकल रूट एक्ट 1989 की धारा 139 के तहत छूट दी है ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके। इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। वही दूसरी ओर यहां यह उल्लेखनीय है कि वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट, ब्लैक फिल्म, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंपिंग, स्पीड लिमिट, नशे में वाहन चलाना आदि की तरह पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है।
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