कुमार इंदर, जबलपुर। नीट पीजी काउंसलिंग (NEET PG Counselling) में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court)  ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है। वहीं EWS को भी 10%आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय के बाद SC/ST, OBC और EWS मिलाकर अब 10 फीसदी आरक्षण चला गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नीट पीजी काउन्सलिंग शुरू हो सकेगी। आरक्षण को लेकर लंबे समय से काउंसलिंग रुकी हुई थी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है। अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्‍ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 06 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्‍ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है।

कल सुरक्षित रखा था फैसला
अदालत ने मामले में पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई थी। NEET के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों में से MBBS में 15 प्रतिशत सीटें और MS और MD पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं।

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केंद्र ने मांगी थी काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत
गुरुवार को सुनवाई के दौरान केद्र सरकार ने कहा कि काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दी जाए। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने कोटे का विरोध किया। याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए आठ लाख रुपये के क्राइटेरिया का विरोध किया और कहा कि वैकल्पिक तौर पर 2.5 लाख की लिमिट तय की जा सकती है।

क्या है आखिर पूरा मामला

आपको बता दें कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर मध्य प्रदेश के साथ देश के तमाम हिस्सों में कई अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं ।ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नियम और मापदंड पर केंद्र सरकार के पुनर्विचार के चलते नीट पीजी काउंसलिंग 2021 कैंसिल कर दी गई थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि, वह ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पारिवारिक आय की मौजूदा सीमा 8 लाख सालाना रखने पर सहमत है।

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