Odisha Desk, कटक: राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने के मामले में ओडिशा की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। ओडिशा हाईकोर्ट ने बीजू जनता दल के 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी संबंधित विधायकों को 4 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने बीजेडी द्वारा दायर 5 अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, वे हैं:
- अरविंद महापात्र
- सुभासिनी जेना
- सनातन महाकुड़
- सौभिक बिस्वाल
- चक्रमणि कंहार
फिलहाल क्रॉस वोटिंग के आरोपों का सामना कर रहे बीजेडी के अन्य विधायकों को नोटिस जारी नहीं हुआ है।
एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य के अनुसार, बीजेडी ने पिछले जून महीने में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि, अध्यक्ष ने प्रक्रियात्मक कमियों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद बीजेडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत इस मामले की अगली मुख्य सुनवाई 11 जनवरी (2027) को करेगी। विधायकों के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी रुख पर अब पूरे राज्य की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।
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