आउटसोर्स कर्मचारी को कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपए तक प्रति वर्ष बोनस का भुगतान किया जाएगा.
भोपाल। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों (outsourced employees of the electricity department) के लिए खुशखबरी है. मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. अब आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा. कर्मचारियों को प्रति वर्ष 7 हजार रुपए तक का बोनस मिलेगा.

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बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द्वारा “द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965” के तहत मासिक आधार पर किया जायेगा. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) के निर्देश पर गठित समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है.

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बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपए तक प्रति वर्ष किया जायेगा. हालांकि इसके लिए भी शर्त रखी गई है. कर्मचारियों का कुल वेतन 21 हजार रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए. जिन कर्मचारियों की सैलरी 21 हजार रुपए से कम है उन्हें ही बोनस मिलेगा.

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