नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है. तोशखाना मामले में चुनाव आयोग ने इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द करते हुए पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है. इसे भी पढ़ें : जर्जर सड़कों के आरोप पर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री मूणत का पलटवार, कहा- हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लें जांच, दोषी होने पर करें कार्रवाई…

पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यों की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद जहां एक ओर चुनाव आयोग के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं दूसरी ओर इमरान खान की पीटीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दबाव में फैसले का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही है.

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बता दें कि पाकिस्तान में सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशखाना (मालखाना) में जमा गिफ्ट्स को सस्ते में खरीद कर ज्यादा दामों में बेचा है. इस मामले में चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

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इमरान खान 2018 में पीएम बने थे. उन्हें अरब देशों की यात्राओं के वक्त वहां के शासकों द्वारा महंगे गिफ्ट मिले थे. इमरान ने इन्हें तोशखाना में जमा करा दिए थे. इमरान खान ने बाद में तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदकर मुनाफे में बेच दिया. इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार द्वारा कानूनी अनुमति दी गई थी. 

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पूर्व प्रधानमंत्री ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपए मिले थे. इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं. 

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