पंचकूला: पंचकूला नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए सख्त रुख अपनाते हुए बकायेदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। निगम क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले 33 बकायेदार ऐसे हैं, जिन पर कुल 15.20 करोड़ रुपये (15,20,45,603 रुपये) का टैक्स बाकी है। नगर निगम ने 2 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 129 और 130 के तहत दूसरा नोटिस जारी किया है। 15 सितंबर की डेडलाइन खत्म होते ही टैक्स का भुगतान न करने वाली प्राइवेट संपत्तियों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट होटल तक सूची में शामिल
नगर निगम की डिफ़ॉल्टर सूची में सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़े प्राइवेट होटल तक शामिल हैं। बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगम प्रशासन ने दोहरी रणनीति तैयार की है। सरकारी बकायेदारों से टैक्स रिकवरी के लिए संबंधित विभागों के अध्यक्षों (HODs) को आधिकारिक पत्र भेजे जा रहे हैं। वहीं, 15 सितंबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद प्राइवेट डिफॉल्टरों के खिलाफ सीधे सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
1.05 लाख संपत्तियां दर्ज, चालू वित्त वर्ष में अब तक 12.47 करोड़ रुपये वसूल
नगर निगम के बेड़े में कुल 1,05,045 संपत्तियां दर्ज हैं। निगम द्वारा पिछले कुछ समय से दिखाई जा रही सख्ती का असर कलेक्शन के आंकड़ों में भी दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स, फायर टैक्स और गारबेज चार्ज को मिलाकर कुल 14.72 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई थी। इसके मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 10 सितंबर 2026 तक निगम अब तक कुल 12.47 करोड़ रुपये वसूल कर चुका है, जिसमें से अकेले प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा 9.60 करोड़ रुपये है।
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