रायपुर। संसदीय सचिव मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा सरकार अवैधानिक है. सरकार ने  संविधान के विपरीत 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है. उन्हें मंत्री की तरह सुविधा दे रही है. उन्होंने कहा कि 13 मंत्रियों के अलावा गैरकानूनी रूप से सरकार ने 11 अतिरिक्त मंत्री रखे हैं. अगर इन 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रदद् होती तो सरकार गिर जाती.

गौरतलब है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि संसदीय सचिव बतौर मंत्री कार्य नहीं कर पाएंगे.

याचिकाकर्ताओं को इस मामले में तगड़ा झटका लगा है. सरकार ने प्रदेश में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी. कोर्ट के फैसले के बाद संसदीय सचिव बहाल रहेंगे इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर और आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने याचिकाएं लगाई थीं.