बिलासपुर. अंतागढ़ उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण इस याचिका को खारिज किया है. बता दें कि कोर्ट ने इस प्रकरण पर याचिकाकर्ता और सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने की .  आपको बता दें हमर संगवारी संस्था के प्रमुख राकेश चौबे की तरह से दायर याचिका में कहा गया था कि अंतागढ़ उपचुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है. चौबे ने यह भी कहा था कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने नामांकन वापस ले लिया. न सिर्फ कांंग्रेस बल्कि नौ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया.

याचिका में कहा गया कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने निर्विरोध निवार्चन के लिए हर संभव हथकंड़े अपनाए. इस मामले में प्रकरण की जांच नहीं हुई है. याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से प्रकरण की जांच कर कार्रवाई पर जोर दिया. इस मामले में महाधिवक्ता जे के गिल्डा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से प्रकरण की एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है. इस पर सुनवाई होना बाकी है. ऐसे में यहां इसी प्रकरण पर सुनवाई करना उचित नहीं है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय के अग्रवाल ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी. याचिकाकर्ता राकेश चौबे ने कहा कि प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी.