Actress Pratyusha Banerjee Suicide Case: अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. ‘बालिका वधू’ में आनंदी का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली प्रत्युषा की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके पूर्व पार्टनर राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त कर दिया है। 24 साल की प्रत्युषा बनर्जी 1 अप्रैल 2016 को गोरेगांव वेस्ट स्थित अपने किराए के फ्लैट में फांसी पर लटकी मिली थीं.

जस्टिस एसजी डिगे की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया कि अभियोजन के पास मामले को ट्रायल तक ले जाने लायक पर्याप्त सबूत ही नहीं हैं. अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के पूर्व पार्टनर राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया है.

प्रत्युषा टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाकर मशहूर हुई थीं. यह मामला करीब 10 साल पुराना है। 24 साल की प्रत्युषा अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं। उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड और लिव-इन पार्टनर, अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह, उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. उनकी मां सोमा बनर्जी की शिकायत पर बांगुर नगर पुलिस ने राहुल राज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 323, 504, और 506 के तहत केस दर्ज किया था. आरोप था कि राहुल ने उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया. राहुल को जुलाई 2016 में हाई कोर्ट से ही अग्रिम जमानत मिल गई थी. 2018 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी.

इसके बाद राहुल ने डिस्चार्ज के लिए अर्जी लगाई, जिसे डिंडोशी सेशन कोर्ट ने अगस्त 2023 में खारिज कर दिया था. सेशन कोर्ट ने तब कहा था कि गवाहों के बयान से लगता है कि आरोपी ने मृतका की जिंदगी नर्क बना दी थी.

राहुल के वकीलों ने क्या दलील दी

राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा और एडवोकेट श्रेयांश मिठारे ने दलीलें दीं. उन्होंने कहा कि आखिरी बातचीत से साफ है कि राहुल ने प्रत्युषा को कोई बड़ा कदम उठाने से रोकने की कोशिश की थी. वकीलों ने कहा कि राहुल उस समय प्रत्युषा के फ्लैट की ओर जा रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस नहीं बनता.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m