चंडीगढ़, पंजाब। लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को आटे की होम डिलीवरी सेवा को 1 अक्टूबर से शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है और इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आटे की होम डिलीवरी को शुरू करने के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पूरे राज्य को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और ये सेवा पहले चरण में एक क्षेत्र में शुरू होगी. दूसरे चरण में दो जोन में और अंतिम और तीसरे चरण में शेष पांच जोन में इसे शुरू किया जाएगा.

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आटे की होम डिलीवरी का भी विकल्प

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार NFSA के तहत नामांकित प्रत्येक लाभार्थी को आटे की होम डिलीवरी का विकल्प भी देगी. कोई लाभार्थी, जो उचित मूल्य की दुकान से गेहूं खुद जाकर लाना चाहता है, उसके पास यह विकल्प भी होगा. राशन वितरण चक्र अब त्रैमासिक से मासिक में बदल जाएगा. होम डिलीवरी सेवा में उचित मूल्य की चलती-फिरती दुकानें लोगों के घर तक पहुंचेंगी. ये दुकानें परिवहन वाहन पर चलेंगी, जिनमें जीपीएस सुविधा और कैमरा लगा होगा, ताकि लाभार्थी को आटा सौंपने की लाइव स्ट्रीमिंग हो सके.

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गेहूं से आटा बनाने का सारा खर्च राज्य सरकार करेगी वहन

मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि गेहूं पीसकर आटा बनाने का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी. भले ही एनएफएसए के दिशानिर्देश गेहूं की पिसाई का खर्चा लाभार्थी से वसूलने की इजाजत देते हैं. इस नई सेवा से लाभार्थियों के लिए 170 करोड़ रुपये की बचत होगी, जो अब इन लाभार्थियों की तरफ से स्थानीय आटा चक्कियां से गेहूं की पिसाई पर खर्चा जाता है.

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एक विधायक एक पेंशन नियम को मंजूरी

पंजाब मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब स्टेट लेजिसलेचर मेंबर्स (पेंशन और मेडिकल सुविधा रेगुलेशन) एक्ट, 1977 की धारा 3(1) में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके तहत, अब पंजाब विधानसभा के विधायकों को एक पेंशन (चाहे जितनी बार भी सदस्य रह चुके हों) ही मिल सकेगी. संशोधन के अनुसार, पंजाब विधानसभा के विधायकों को मौजूदा उपबंध के तहत पहली टर्म के लिए 15000 रुपये प्रति माह पेंशन (महंगाई भत्ता, जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है, सहित) और बाद वाली हर टर्म के लिए 10000 रुपये प्रति माह पेंशन (महंगाई भत्ता, जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है, सहित) के बजाय सिर्फ एक पेंशन (टर्म की गिनती किए बगैर) नई दर के अनुसार (60,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है, सहित) दी जाएगी. इस संशोधन से पंजाब सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होगी.

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व्यापारिक वाहन चालकों से टैक्स वसूलने के लिए माफी स्कीम को मंजूरी

व्यापारिक वाहन चालकों को अपेक्षित राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने 6 मई से आगामी 5 अगस्त तक व्यापारिक वाहनों से जुर्माने के बगैर मोटर वाहन टैक्स वसूलने के लिए राज्य परिवहन विभाग की माफी (एमनेस्टी) स्कीम को हरी झंडी दे दी. विभाग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय न तो ब्याज और न ही लेट फीस वसूलेगा.