रायपुर. त्योहारी  मौसम को देखते हुए गाड़ियों के परिचालन में वृद्धि होने की संभावना जिससे गाड़ियों तथा रेलवे परिक्षेत्र मे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

  यात्रा में यात्रियों द्वारा सुरक्षा मानको की अनदेखी या उसके प्रति की गई लापरवाही कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ा सकती है, इसलिए रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा. किसी भी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही रेलवे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को खतरे में बदल सकती है. अतः ऐसे व्यक्तियों को रेल अधिनियम 1989 की धारा 145,153 एवं 154 के तहत जेल या अर्थ दंड की कार्यवाही की जाएगी. रेलवे सुरक्षा बल ने त्योहारी मौसम में यात्रियों के लिए अनुदेश जारी किया है. आम जन को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी जाती है जबकि वे रेलवे स्टेशन, ट्रेन या अन्य परिसर मे हो, अनुदेशों का पालन करे अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी निम्न कार्य करने से बचे.

ये है वो 9 नए नियम, जिसका पालन करना होगा जरूरी

  1. मास्क न पहनना या उचित तरीके से न पहनना.
  2. सामाजिक दूरी न बनाये रखना.
  3. कोरोना पॉज़िटिव घोषित होने के बाद भी रेलवे क्षेत्र या स्टेशन मे आना या ट्रेन मे यात्रा करना.
  4. परिक्षण हेतु सेम्पल देने के बाद कोरोना वायरस रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना रेल्वे परिक्षेत्र या स्टेशन मे आना या ट्रेन मे चढ़ना.
  5. रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा करने से इनकार करने के बाद ट्रेनों में सवार होना.
  6. सार्वजनिक क्षेत्र में शरीर के तरल पदार्थ / अपशिष्ट को थूकना या निष्कासन करना.
  7. ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अस्वच्छ या अस्वच्छ स्थिति पैदा कर सकती हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है.
  8. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना.
  9. कोरोना वायरस के प्रसार में सहायता के लिए किसी भी अन्य कार्य या चूक की संभावना.