Rajasthan University Teacher Vacancy: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शिक्षकों की कमी और गिरते शैक्षणिक स्तर के मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय के चांसलर, वीसी और पोद्दार इंस्टीट्यूट से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश पोददार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एलुमनाई सोसाइटी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

949 स्वीकृत पद, करीब 383 शिक्षक ही नियुक्त
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय का देश और प्रदेश में विशेष महत्व रहा है। यहां से कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश, वैज्ञानिक और बड़े व्यवसायी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।
याचिका के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय और पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद लगातार खाली होते गए। आरोप है कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार इन पदों को भरने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
याचिका में बताया गया कि 1 मई को राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल 949 पद स्वीकृत थे। इनमें 61 प्रोफेसर, 135 एसोसिएट प्रोफेसर और 753 सहायक प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इसके मुकाबले वर्तमान में सिर्फ करीब 383 शिक्षक नियुक्त हैं। इनमें 2 प्रोफेसर, 19 एसोसिएट प्रोफेसर और 362 सहायक प्रोफेसर शामिल हैं।
पोददार इंस्टीट्यूट में 9 पदों के मुकाबले एक नियमित शिक्षक
याचिका में पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में शिक्षकों की स्थिति भी अदालत के सामने रखी गई। इसके मुताबिक संस्थान में शिक्षकों के 9 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें केवल एक एसोसिएट प्रोफेसर नियमित रूप से नियुक्त है। बाकी अध्यापन का काम पार्ट टाइम और गेस्ट फैकल्टी के जरिए कराया जा रहा है।
याचिका में कहा गया कि शिक्षकों के पद खाली रहने का असर सिर्फ नियमित पढ़ाई पर नहीं पड़ता। इससे रिसर्च और नए पाठ्यक्रम शुरू करने में भी दिक्कत आती है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से इस स्थिति पर ध्यान देने की मांग की गई।
हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद खंडपीठ ने प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय के चांसलर और वीसी के साथ पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जवाब तलब किया है। अब संबंधित पक्षों के जवाब के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
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