Rajasthan News: जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख अब्दुल कामरान, रितिका जैन, और आदित्य बनजीं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. (Sahara Cooperative Society Arrest Warrant) यह वारंट अदालती आदेश का पालन न करने के कारण जारी किया गया है. आरोपियों को 10 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

आयोग के आदेश की अनदेखी पर कार्रवाई
आयोग ने गिरफ्तारी वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर को सौंपी है. यह निर्देश आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने दिया. यह कार्रवाई हसनपुरा निवासी चांद देवी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर आधारित है.
चांद देवी ने अपने आवेदन में कहा कि उन्होंने 2016 में सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में 50,000 रुपये जमा किए थे. इस राशि की परिपक्वता अवधि (Maturity Period) 2021 में पूरी होनी थी, जिसके तहत उन्हें एक लाख रुपये मिलने थे.
उपभोक्ता आयोग का आदेश
उपभोक्ता आयोग ने 19 जुलाई 2022 को प्रार्थिया चांद देवी के पक्ष में आदेश दिया था. (Consumer Commission Ruling) इसके बावजूद सोसायटी ने आदेश का पालन नहीं किया. चांद देवी ने अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए आयोग में अवमानना प्रार्थना पत्र दायर किया. इस पर आयोग ने पाया कि सोसायटी ने आदेश का पालन न करके प्रार्थिया के अधिकारों का उल्लंघन किया है.
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