Rajasthan News: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को जयपुर जिला एडीजे कोर्ट-4 से विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति मिल गई है। अदालत ने उन्हें 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक डेनमार्क जाने की मंजूरी दी है। पीठासीन अधिकारी विद्यानंद शुक्ला ने आदेश में स्पष्ट किया कि यात्रा पर रवाना होने से पहले बेढम को आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करने होंगे और वापसी के बाद यात्रा की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी।

बेढम की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने दलील दी कि गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में 30 सितंबर 2013 को चालान पेश हो चुका है, लेकिन पिछले बारह वर्षों से ट्रायल लंबित है। इस बीच राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में किसानों के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम की घोषणा की थी। इसके पहले चरण के तहत प्रगतिशील किसानों को डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील जैसे देशों में भेजा जाना है। डेनमार्क में इस सिलसिले में नॉलेज शेयरिंग मीटिंग रखी गई है, जिसमें पशुपालन और ग्रामीण विकास विभाग का डेलिगेशन हिस्सा लेगा। चूंकि जवाहर सिंह बेढम इस विभाग के राज्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी जरूरी बताई गई।
अदालत में पेश कैबिनेट सचिव का प्रारूप भी रखा गया, जिसमें यह उल्लेख था कि मुख्यमंत्री ने उनकी विदेश यात्रा को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अनुमोदन अभी लंबित है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें सशर्त विदेश जाने की अनुमति दी।
गौरतलब है कि बेढम पर 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आरोप हैं। उस घटना में मेव और गुर्जर समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें करीब 45 लोगों की जान गई थी। इसी प्रकरण में वे आज भी आरोपी हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है।
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