Rajasthan News: शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में टाइम टेबल जारी कर दिया है. इच्छुक अभिभावक 25 मार्च से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान के सभी निजी स्कूलों को 24 मार्च तक अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी. इसके बाद ही वे इस योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. शिक्षा विभाग के अनुसार, 25 फीसदी सीटों पर सरकार की ओर से बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत केवल नर्सरी और पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा. आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
- नर्सरी: 3 से 4 साल की आयु (31 जुलाई 2025 तक गणना की जाएगी)
- पहली कक्षा: 6 से 7 साल की आयु
- आय सीमा: अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- स्थायी निवासी: आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
ऑनलाइन लॉटरी से होगा चयन
आवेदनों की समीक्षा के बाद 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी. चयनित अभिभावकों को 9 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी. स्कूलों द्वारा 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी.
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