Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के बीच सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के कार्यकाल को लेकर चल रही चर्चाओं पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पहले की तरह पांच साल ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में इस बार चुनाव जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधियों को भी पांच साल तक पद पर रहने का अवसर मिलेगा।

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे थे। इससे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बन रही थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इन चर्चाओं को स्पष्ट करते हुए लोगों से अपुष्ट जानकारी और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है।

सरपंच से जिला प्रमुख तक, सभी का कार्यकाल 5 साल

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, ग्राम पंचायत में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच का कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा। इसी तरह पंचायत समिति में प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों के लिए भी पांच साल की अवधि निर्धारित है।

जिला परिषद में जिला प्रमुख, उपप्रमुख और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल भी पांच वर्ष ही रहेगा। यानी पंचायत चुनाव 2026 में जीतने वाले जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

राजस्थान की 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव

राजस्थान में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही कार्यक्रम घोषित कर चुका है। प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चार चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख के पदों के साथ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्य पदों पर भी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

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