Odisha Desk, भुवनेश्वर: ओडिशा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए बहुचर्चित क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजू जनता दल के 8 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज किए जाने के बाद, पार्टी ने ओडिशा उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाया है। इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले में हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हुई।
अदालत की कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्वयं एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए और इस मामले में सरकार एवं कानून की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी विलंब के अपना आधिकारिक और विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की है।
बीजेडी की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक द्वारा दायर इस याचिका में जून महीने में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें 8 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
बीजेडी की याचिका के मुख्य बिंदु:
विक्षुब्ध 8 विधायक: देवी रंजन त्रिपाठी, सौविक बिसवाल, अरविंद महापात्रा, सनातन महाकुड़, सुबासिनी जेना, चक्रमणि कान्हर, रमाकांत भोई और नबा किशोर मलिक।
पार्टी का आरोप है कि अध्यक्ष ने दल-बदल कानून की मूल भावना को नजरअंदाज करते हुए केवल मामूली तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमियों के आधार पर याचिका खारिज कर दी।
सुधार का अवसर नहीं मिला: बीजेडी ने तर्क दिया कि यदि याचिका में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि थी, तो अध्यक्ष को नियमानुसार उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए था। बिना सुनवाई के एकतरफा फैसला सुनाना संविधान के 10वीं अनुसूची के उद्देश्यों के खिलाफ है।
उल्लेखनीय है कि इसी साल मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव में विपक्ष समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ जाकर भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। इसके बाद बीजेडी ने अपने 8 विधायकों को निलंबित कर दिया था और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उनकी विधायकी रद्द करने की अर्जी लगाई थी।
अब ओडिशा हाईकोर्ट में चल रही यह कानूनी लड़ाई राज्य के भावी राजनीतिक समीकरणों और दलीय अनुशासन के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। 29 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर राज्य के दोनों प्रमुख सियासी खेमों की नजरें टिकी हुई हैं।
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