प्रयागराज. पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शिष्या से रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है.

कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर अग्रिम जमानत स्वीकार की है. साथ ही स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है. स्वामी चिन्मयानंद की एक शिष्या ने वर्ष 2011 में शाहजहांपुर कोतवाली में रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में राज्य सरकार ने 2018 में चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का निर्णय लिया था. अधीनस्थ अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने राज्य सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था.

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इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था. इसे देखते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की यह अर्जी दाखिल की थी. स्वामी चिन्मयानंद ने अपनी याचिका में खुद को निर्दोष बताया था और अग्रिम जमानत की मांग की थी. स्वामी चिन्मयानंद पर अपने आश्रम में एक शिष्या को बंधक बनाकर उसका रेप करने का आरोप था. शाहजहांपुर कोतवाली थाने में दर्ज केस पर सरकार ने 9 मार्च 2018 को केस वापस लेने के आदेश जारी किए थे.

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