भुवनेश्वर : कटक स्थित रेवेनशॉ विश्वविद्यालय ने शाम 5:30 बजे के बाद परिसर में महिला कर्मचारियों और छात्राओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी करने के कुछ ही घंटों बाद इसे वापस ले लिया।
कुछ घंटे पहले घोषित निर्देशों के अनुसार, किसी भी महिला संकाय सदस्य, महिला कर्मचारी या छात्रा को शाम 5:30 बजे के बाद परिसर में रहने की अनुमति नहीं होगी।
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि ये दिशानिर्देश औपचारिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू होने तक प्रभावी रहेंगे।
कथित तौर पर इस निर्णय का उद्देश्य परिसर में छात्राओं और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही काम के घंटों को विनियमित करना है।

हालांकि, पुनर्विचार के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कहते हुए आदेश वापस ले लिया कि प्रशासन ने लिंग भेद के बिना सभी छात्राओं और कर्मचारियों पर लागू होने वाला एक व्यापक सुरक्षा दिशानिर्देश लाने का निर्णय लिया है।
- देवी भक्त राजा, कृष्ण भक्त रानी… ऐसे पड़ा ‘श्री गैंद बिहारी’ नाम, खैरागढ़ के 150 साल पुराने मंदिर से जुड़ा है राजवंश, आस्था और रथयात्रा का अनोखा इतिहास
- थर्ड जेंडर उम्मीदवार का नामांकन रद्द, प्रिया सिन्हा ने प्रशासन पर लगाया साजिश का आरोप
- राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भाजपा का असली चेहरा बेनकाब, 2027 में जनता देगी जवाब : अखिलेश यादव
- उपभोक्ता फोरम का ऐतिहासिक फैसला : E-20 पेट्रोल से खराब हुई कार, निर्माता कंपनी को नई गाड़ी या 21.60 लाख रुपए लौटाने का आदेश
- छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाड़ा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित, मकान मालिक और किरायेदारों को मिलेगा बेहतर कानूनी संरक्षण
