दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत मामले में दिल्ली की SEM अदालत ने CJP नेताओं को जमानत दे दी. दोनों नेताओं को दो दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था. ये दोनों 7 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.
दिल्ली हाई कोर्ट सौरभ दास और आशुतोष रांका को नियमों के उल्लंघन पर खूब सुनाया. अदालत ने उम्र पूछने के बाद सौरव और आशुतोष को कहा कि आप जेन-जी (Gen-Z) नहीं हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया है. आशुतोष और सौरव को दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था. दोनों पर आरोप है कि वे जंतर-मंतर पर लगे बैरिकेड्स फांदकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे.
आज दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने CJP की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था, जब मामला आज SEM कोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित है, तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख क्यों किया.
दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर को हिरासत में दोनों को लेने के बाद 14 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश को सौरव दास और आशुतोष रांका ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
दोनों की हिरासत बुधवार को खत्म हो रही थी. उन्हें बुधवार दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों का रिलीज ऑर्डर भी आ गया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने बताया कि सौरव दास 27 साल और आशुतोष रांका 31 साल के हैं. इसके बाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘तो ये जेन-जी नहीं हैं.’ जज ने यह भी पूछा कि ‘मिलेनियल्स’ और ‘जेन-जी’ की उम्र का दायरा क्या है?
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