बिलासपुर। मंत्री की कथित सेक्स सीडी कांड मामले में आरोपी बनाए गए वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. आज हुई सुनवाई में न्यायालय ने शासन से मामले की केस डायरी सहित केस से संबंधित सभी दस्तावेजों को तलब किया है. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि तय की है.
आपको बता दें कि विनोद वर्मा के एक रिश्तेदार ने 13 नवंबर को हाईकोर्ट में वर्मा की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. इससे पहले लोवर और सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
गौरतलब है कि बीजेपी नेता प्रकाश बजाज ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी. एफआईआर के चंद घंटों बाद पुलिस ने रात 3 बजे विनोद वर्मा को गाजियाबाद स्थित उनके घर से 27 अक्टूबर गिरफ्तार किया था. पुलिस का दावा है कि उनके पास से 500 सीडी, पैन ड्राइव और लैप्टॉप बरामद किया गया था. हालांकि एफआईआर में विनोद वर्मा का नाम नहीं था.
जिसके बाद वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस गाजियाबाद से ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर आई. इस मामले में सरकार ने सीडी को फर्जी बताते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी. विनोद वर्मा 27 नवंबर तक न्यायिक रिमांड में रायपुर केन्द्रीय जेल में बंद हैं.