सुरेश पाण्डेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जिला प्रशासन के आदेश और मैदानी हकीकत के बीच बड़ा विरोधाभास सामने आया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या शासन का आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? दशहरा पर्व के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, इसके बावजूद NTPC विंध्यनगर क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आए, जिससे प्रशासनिक निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

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जिला प्रशासन ने जारी किया था प्रतिबंधात्मक आदेश

दरअसल जिला प्रशासन द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि दशहरा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़भाड़ तथा संभावित सड़क हादसों को रोकने के लिए कोयला और फ्लाई ऐश का सड़क मार्ग से परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध की अवधि 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक निर्धारित की गई थी जो पूरे सिंगरौली जिले में प्रभावी है।

NTPC विंध्यनगर क्षेत्र में उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां

स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद NTPC विंध्यनगर क्षेत्र में प्रतिबंधित अवधि के दौरान भी कोयला और फ्लाई ऐश से जुड़े भारी वाहनों की लगातार आवाजाही जारी रहने के दृश्य सामने आए हैं। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि जब आदेश स्पष्ट है तो उसका पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? क्या NTPC विंध्यनगर के जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया?

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प्रशासनिक आदेश में यह भी चेतावनी दी गई थी कि नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या जिला प्रशासन प्रतिबंधित अवधि में धड़ल्ले से चल रहे इन वाहनों की जांच करेगा, NTPC प्रबंधन से जवाब तलब करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जिम्मेदारी तय करते हुए कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं।

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