नई दिल्ली। दिल्ली एनआईए कोर्ट ने श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. अदालत में एनआईए (NIA) ने कार्यालय का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने और सुरक्षा बलों पर पथराव की गतिविधियों के लिए किए जाने की बात कही थी. इसे भी पढ़ें : बरकरार है गुरु-शिष्य परंपरा, तबादले की खबर मिलते ही स्कूली छात्र व पालकों के साथ रो पड़े शिक्षक, देखिए वीडियो…

दरअसल, यह मामला अलगाववादी नेता नईम अहमद खान से जुड़ा है, जो 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में हैं. खान पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में “अशांति पैदा करने” का आरोप लगाया है, जिसके लिए उन्हें 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें पिछले साल दिसंबर में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कार्यालय कुर्क करने के लिए यूएपीए की धारा 33(1) के तहत एनआईए की याचिका पर कार्यालय की कुर्की का आदेश पारित किया. एनआईए ने अदालत को बताया कि संपत्ति का आंशिक रूप से खान और उसके सहयोगियों का स्वामित्व है.

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एनआईए के मुताबिक, राजबाग स्थित कार्यालय का उपयोग विभिन्न विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने, सुरक्षा बलों पर पथराव की गतिविधियों के वित्तपोषण, बेरोजगार युवकों की भर्ती करने के लिए “गैरकानूनी गतिविधियों के साथ-साथ आतंकवादी गतिविधियों” को अंजाम देने के लिए किया गया था, ताकि जम्मू-कश्मीर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अशांति पैदा की जा सके.

खान के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि कार्यालय का केवल आंशिक रूप से स्वामित्व उनके पास था, जबकि अन्य सह-मालिकों को कुर्की से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था. इस पर अदालत ने कहा कि खान के अलावा कार्यालय से जुड़े कई अन्य आरोपी मामले में अभियोजन का सामना कर रहे हैं.

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अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया में यह देखने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति जो सह-मालिक होने का दावा करता है और यह मानता है कि कुर्की की ऐसी प्रक्रिया उचित नहीं है, तो कानून के अनुसार कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकता है. अदालत ने कहा कि संपत्ति की कुर्की अपने आप में मुकदमे पर कोई असर नहीं डालती है, और इसे किसी भी तरह से आरोपी के खिलाफ सजा या अपराध के निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है.

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