उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी परीक्षा 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी. टीईटी या सीटीईटी पहले से उत्तीर्ण शिक्षकों को दोबारा परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा.
सतीश सिंह, लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यरत शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की अनिवार्यता के क्रम में अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है.
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों और विशेष शिक्षकों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा 3 नवंबर को होगी.
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण/ओटीआर एवं आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आदेश के मुताबिक प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय, स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता या संबद्धता प्राप्त विद्यालय, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय और विशेष एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के शिक्षक पात्र होंगे.
उच्च प्राथमिक में भी अवसर
उच्च प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, स्थानीय निकाय एवं मान्यता/संबद्धता प्राप्त विद्यालयों, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा विशेष एजुकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के शिक्षक स्पेशल टीईटी में शामिल हो सकेंगे.
4 अक्टूबर तक शुल्क
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तथा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित है.
टीईटी-सीटीईटी शिक्षकों को राहत
पूर्व में टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी दोबारा उत्तीर्ण करना आवश्यक/अनिवार्य नहीं है. वहीं, जिन अध्यापकों ने पूर्व में टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें निर्धारित विज्ञापन के अंतर्गत पंजीकरण कर आवेदन करने और परीक्षा में भाग लेने की जानकारी देने के निर्देश हैं.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना टेट (TET) पास किए किसी भी शिक्षक का प्रमोशन या नया दावा मान्य नहीं होगा. आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है, उन्हें टेट से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा.



