Odisha Desk, भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य के कॉलेज परिसरों को पूरी तरह नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को अपने-अपने संस्थानों के आसपास मैदानी निरीक्षण (फील्ड वेरिफिकेशन) करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 500 मीटर की सीमा के भीतर शराब या नशीले पदार्थ बेचने वाली कोई दुकान या प्रतिष्ठान संचालित न हो। निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी।

सरकार का यह कदम नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन (NCORD) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, ताकि युवा किसी भी प्रकार की नशे की लत से दूर रह सकें।

विभाग ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित जानकारी हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (HIMS) पोर्टल पर 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी कॉलेजों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि राज्य के शैक्षणिक परिसरों को पूरी तरह नशामुक्त बनाया जा सके।

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