शिखिल ब्यौहार, भोपाल। बकरा ईद को लेकर भोपाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स/ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि) का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं को भड़काने वाला कोई भी संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो प्रसारित नहीं करेगा।
मुख्य प्रतिबंध:
- आपत्तिजनक, उन्माद फैलाने वाले या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले कंटेंट को पोस्ट, लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करने पर पाबंदी।
- ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे संदेश ग्रुप में न फैलें।
- अफवाहें फैलाने या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भड़काऊ संदेश भेजने पर सख्त कार्रवाई।
- किसी भी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ घृणा, वैमनस्यता या हिंसा भड़काने वाले संदेशों पर रोक।
- लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर गैरकानूनी गतिविधि करने के लिए उकसाने वाले पोस्ट पर भी प्रतिबंध।
साइबर कैफे पर सख्त नियम:
- अनजान व्यक्ति को बिना पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि) के कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
- साइबर कैफे संचालक को सभी यूजर्स का रजिस्टर रखना अनिवार्य (नाम, पता, फोन नंबर और आईडी प्रूफ)।
- हर साइबर कैफे में वेब कैमरा लगाना जरूरी, ताकि हर यूजर की फोटो ली जा सके।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि यह आदेश जन सामान्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। चूंकि पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए यह एकपक्षीय (ex-parte) आदेश धारा 163(2) के तहत पारित किया गया है।
उल्लंघन पर सजा:
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश भोपाल शहर की सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और अफवाहों से बचें।


