रांची। झारखंड की राजधानी रांची में प्रमुख सरकारी कार्यालयों और संवेदनशील परिसरों के आसपास धरना-प्रदर्शन या रैली निकालने वालों के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के आसपास निर्धारित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। इन क्षेत्रों में प्रदर्शन या रैली करने से पहले लागू नियमों के अनुसार अनुमति लेना जरूरी होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

लोकभवन से विधानसभा तक, कई संवेदनशील परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र में शामिल

जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, झारखंड मंत्रालय और एफएफपी/एचईसी भवन के आसपास निर्धारित परिधि में पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके अलावा झारखंड विधानसभा, झारखंड हाई कोर्ट और पुलिस मुख्यालय के आसपास के चिह्नित इलाके भी निषेधाज्ञा के दायरे में शामिल हैं।

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला

प्रशासन ने इन महत्वपूर्ण परिसरों की सुरक्षा तथा आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। संबंधित क्षेत्रों में किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन, जुलूस या रैली से पहले लागू आदेशों और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।