नई दिल्ली.  बॉलीवुड एक्टर और लोकसभा सांसद सनी देओल (Sunny Deol) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) के खिलाफ रेलवे कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. मामला 22 साल पुराना है, जब बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ट्रेन की चेन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए थे. इस मामले में रेलवे कोर्ट ने दोनों एक्टर्स के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

केस की सुनवाई के दौरान सनी देओल जयपुर स्थित कोर्ट में मौजूद रहे. सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप तय करते हुए तीनों गवाहों को जमानती वारंट जारी किया और सभी आरोपियों को 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई के लिए समन जारी किए हैं. बताया जा रहा है अगली सुनवाई के दौरान भी सनी कोर्ट में मौजूद रहेंगे.

2009 में भी कोर्ट ने तय किए थे आरोप

सनी देओल और करिश्मा कपूर के वकील एके जैन ने बताया कि इस मामले में साल 2009 में रेलवे कोर्ट ने आरोप तय किए थे. इसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की, जिसके बाद दोनों एक्टर्स को बरी कर दिया गया था. अब इस मामले में एक बार फिर दोनों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई के बाद वह आगे की कार्यवाही पर विचार करेंगे.

ये है पूरा मामला?

साल 1997 में हुई यह घटना अजमेर के नरेना रेलवे स्टेशन की है. बजरंग फिल्म की शूटिंग के लिए कास्ट और मेकर्स रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स ने ट्रेन नंबर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींच दी यानी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई थी. रेलवे स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने कास्ट और मेकर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उनकी एफआईआर के अनुसार, मेकर्स ने 25 मिनट तक ट्रेन रोककर शूटिंग की थी और इसके लिए उन्होंने रेलवे की इजाजत भी नहीं ली थी.

इन-इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर, स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह सहित कई लोगों पर रेलवे एक्ट की धारा 141 (संचार के साधन में हस्तक्षेप), 145 (नशा अथवा उपद्रव), 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और 147 (बिना इजाजत इस्तेमाल करना) के तहत केस दर्ज हुआ था.