Supreme Court Hearing On Delhi Anti-CEC Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) को हटाने और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) रद्द करने को लेकर राहुल गांधी-ओवैसी समेत 14 विपक्षी नेताओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रदर्शन पर पाबंदियों से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी है। इसके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और विपक्ष के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट आने के दौरान हुए हंगामे और नारेबाजी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही है। सभी याचिकाओं पर सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के SC मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई हमें डरा या धमका नहीं सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आचरण पर नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगाताे हुए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस पर स्पष्टीकरण देना होगा। चीफ जस्टिस ने मार्च और उसके दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। वहीं, जंतर-मंतर को डिनोटिफाई किए जाने के मामले में SC ने सरकार से पूछा कि क्या यह फैसला कोर्ट की कुछ मौखिक टिप्पणियों की वजह से लिया गया था या फिर इसे आम प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की उपयोगिता पर विचार करने के बाद लिया गया था। SG मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस निर्णय का आधार नहीं है। कमेटी का गठन बहुत पहले ही कर दिया गया था. कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी है।
वहीं, दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और AIMIM सुप्रीमो असद्दुदीन ओवैसी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के रूप में डीनोटिफाई करने की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने अपने कदम का बचाव किया है और इसके पीछे के कारण हलफनामे में बताए हैं।
महिला पत्रकारों का मुद्दा उठा, सरकार ने पूछा- क्या फोन रखने वाला हर कोई पत्रकार बन सकता है
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पुलिस कार्रवाई से महिला पत्रकारों को आई समस्याओं से जुड़ी याचिका रख रही हैं। उन्होंने महिला पत्रकारों को सुरक्षित माहौल देने पर सलाह देने के लिए एक कमिटी के गठन की मांग की। इसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि समस्या यह है कि आज हर कोई मोबाइल और माइक लेकर खुद को पत्रकार कह रहा है। बहुत से लोग रील बनाने के लिए आते हैं। हम हर महिला को सुरक्षा देने के पक्ष में हैं। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इंदिरा जिस महिला की बात कर रही हैं, वह पहले से हाई कोर्ट जा चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट जांच में सहयोग के लिए कहे।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मुख्य बातेंः-
- राहुल गांधी-ओवैसी समेत 14 विपक्षी नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी। (इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल)
- सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के कारण राहुल गांधी को फटकार और नोटिस जारी।
- जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के रूप में डीनोटिफाई करने की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी।
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