वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। अभियुक्त की गैरमौजूदगी में गवाहों के बयान दर्ज करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हत्या के एक मामले में मुन्ना मंडावी की उम्रकैद की सजा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर का फैसला रद्द कर दिया है।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोङमीकपम कोटिश्वर सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले में नए सिरे से सुनवाई का निर्देश देते हुए करीब 9 साल से जेल में बंद मुन्ना को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

मामला पुसपाल थाने में 29 दिसंबर 2017 को दर्ज अपराध से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, बेटे की मौत के बाद मुन्ना मंडावी को संदेह था कि सोमारू जादू-टोना करता है और उसी के कारण उसके बेटे की मृत्यु हुई। इसी संदेह में उसने सोमारू पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

दंतेवाड़ा सत्र न्यायालय ने एक नवंबर 2021 को मुन्ना को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अभियुक्त ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर में अपील पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अपीलकर्ता मुन्ना की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष दलील दी कि अभियोजन के गवाह 2 से 6 तक के बयान उसकी गैरमौजूदगी में दर्ज किए गए, जबकि वह जेल में बंद था। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि उस समय बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।

सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के तहत अभियुक्त की उपस्थिति में बयान दर्ज करना जरूरी है। अपीलकर्ता मुन्ना एक गरीब आदिवासी है, जिसे कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं थी और वह कठिनाई से वकील कर पाया। जिला जेल अदालत से करीब तीन किलोमीटर दूर थी, फिर भी उसे गवाही के समय पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए पूरी सुनवाई दूषित घोषित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता मुन्ना को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी।

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