मध्यप्रदेश बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की सजा: कमी मिली तो लाइसेंस होगा निरस्त, फार्मेसी काउंसिल ने जारी किया नोटिस