चंडीगढ़, पंजाब। दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के पूरे मामले से सियासी पारा गर्म है. सभी पार्टियां एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं. इधर बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. इधर घर वापसी के बाद तजिंदर बग्गा ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. बग्गा ने कहा कि उन पर 1 नहीं बल्कि 100 FIR कर दिए जाएं, तब भी वे डरने वाले नहीं हैं. गौरतलब है कि आज बग्गा की मेडिकल रिपोर्ट भी आई, जिसमें उनके कंधे और पीठ पर चोट लगने की पुष्टि की गई है. तजिंदर और उनके पिता दोनों ने पंजाब पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे.
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बग्गा की याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज फिर इस मामले की सुनवाई होनी थी. इसमें पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन करने के मामले में बहस की जानी थी. इस मामले में हरियाणा और दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर कर चुकी है. शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा था. हाईकोर्ट ने बग्गा को हरियाणा से दिल्ली ले जाने से रोकने की पंजाब सरकार की मांग ठुकरा दी थी. अब मंगलवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी. वहीं मोहाली साइबर क्राइम सेल में दर्ज केस को लेकर तजिंदर बग्गा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. इसकी सुनवाई भी मंगलवार को होगी. बग्गा को इस मामले में अभी कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है.
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दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने डिटेन करने के आरोपों से किया इनकार
पंजाब सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट में 2 एप्लिकेशन दी हैं. पहले आवेदन में केस से जुड़ी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई है. इसमें बग्गा की गिरफ्तारी के साथ पीपली पुलिस थाना और कुरुक्षेत्र हाईवे के CCTV की फुटेज का मुद्दा उठाया गया है. वहीं दूसरी एप्लीकेशन में भाजपा नेता तजिंदर बग्गा और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की मांग की गई है. हालांकि, दिल्ली पुलिस की तरफ से शुक्रवार को ही एडवोकेट सत्यपाल जैन पेश हो चुके हैं. पंजाब सरकार ने शुरुआत में हरियाणा पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में कल हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को डिटेन करने से इनकार किया था. दिल्ली पुलिस के एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा था कि पंजाब पुलिस के कर्मचारी अपनी मर्जी से दिल्ली के जनकपुरी थाने में बैठे हैं. हरियाणा पुलिस के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि किसी को डिटेन नहीं किया. बग्गा को दिल्ली पुलिस ले गई तो पंजाब पुलिस भी वापस लौट आई.
पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट से नहीं लिया था अरेस्ट वारंट
इसके अलावा तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब पुलिस की लापरवाही अब उसी पर भारी पड़ रही है. उन्होंने मोहाली कोर्ट से बग्गा का अरेस्ट वारंट नहीं लिया था. पुलिस ने सिर्फ 5 समन को ही गिरफ्तारी का आधार बनाया. पंजाब पुलिस के अधिकारी भी दबी जुबान में ये मानते हैं कि इस मामले में कोर्ट का अरेस्ट वारंट लेना चाहिए था. दिल्ली पुलिस ने इसी आधार पर पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया साथ ही दिल्ली कोर्ट से बग्गा का सर्च वारंट भी ले लिया.
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