सरायपाली. कार्यालय तहसीलदार सरायपाली ने आदेश जारी करते हुए 1950 के पूर्व मालगुजारों और प्रोपाइटर द्वारा दी गई भूमि जो बिक चुकी है या फिर भूमि स्वामी मद में दर्ज है, उसे फिर से सेवा या नौकर भूमि में दर्ज किया जाए.
बता दें कि, सेवा भूमि को भूमि स्वामी हक में दर्ज करने साथ सेवा भूमि के बिक्री का मामला पूरे महासमुंद जिले भर में काफी प्रचलित है. जिसके चलते शासन की सेवा भूमि पूरी तरह विक्रय कर लिया जा रहा है. सरायपाली तहसीलदार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सरायपाली तहसील के सभी पटवारियों को उचित कार्रवाई करने के साथ तहसील कार्यालय में जानकारी देने निर्देश दिया है.
दरअसल, पिथौरा बसना बागबाहरा तहसील में भी बेसकीमती सेवा भूमि (कोटवारी भूमि) की खरीदी-बिक्री की गई. जिसके कारण बेसकीमती सेवा भूमि को भूमि स्वामी हक में दर्ज किया जा चुका है. अब यह देखना होगा कि, महासमुंद कलेक्टर द्वारा जिले में बिक्री हो चुके सेवा भूमि पर कार्रवाई के लिए इस तरह के आदेश कब तक जारी किए जाते हैं. सरायपाली में सेवा भूमि को लेकर कार्रवाई से पूरे जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है. अब सिर्फ महासमुंद कलेक्टर के आदेश का इंतजार है.
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