पप्पू खान, पिपरिया (नर्मदापुरम)। हिल स्टेशन पचमढ़ी में आवासीय उपयोग के लिए ली गई जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने 7 होटल संचालकों पर 2 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। CJM कोर्ट नर्मदापुरम ने यह जुर्माना लगाया है।

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दरअसल, हिल स्टेशन पचमढ़ी में होटल संचालकों द्वारा आवासीय उपयोग के लिए ली गई जमीन पर व्यवसाय कर रहे थे। जिसको लेकर पचमढ़ी छावनी परिषद ने CJM कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। जिस सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पचमढ़ी साढ़ा अध्यक्ष कमल धूत के परिवार के होटल पर भी जुर्माना लगा है। संचालकों पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है।

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इन होटलों पर की गई कार्रवाई

हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल कचनार, शिवा पैलेस, मधुर मिलन, आम्रपाली होटल, अंबिका श्री होटल, नटराज होटल और खालसा होटल पर 2 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

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