जम्मू। जम्मू-कश्मीर की तमाम सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अनिवार्यता का आदेश जारी हो गया है. 15 दिनों के भीतर यह व्यवस्था पूरी तरह से सभी शासकीय कार्यालय में होगी. करीब सवा साल पहले जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अंत के बाद यहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के स्तर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है. उपराज्यपाल ने जम्मू और श्रीनगर दोनों संभागों के सभी दफ्तरों में तिरंगा झंडा फहराने के निर्देश दिए हैं.

जम्मू-कश्मीर के राज्य रहते नागरिक सचिवालयों समेत चुनिंदा बड़े सरकारी भवनों पर ही राष्ट्रीय ध्वज और राज्य ध्वज लगाए जाते थे. अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही राज्य का संविधान और ध्वज भी खत्म हो गए. इसके बाद से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सचिवालयों समेत चुनिंदा भवनों पर तिरंगा लगाया जा रहा है.

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा राष्ट्रीय प्रतीकों पर खासी तवज्जो दे रहे हैं. उनके कार्यक्रमों यहां तक कि पत्रकार वार्ता में भी आरंभ और समापन के समय पर राष्ट्रगान किया जाता है. इसी क्रम की कड़ी में एलजी ने पिछले दिनों सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था. अब मंडलायुक्त जम्मू ने सभी जिला अफसरों को आदेश जारी किए हैं.

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