कुमार इंदर,जबलपुर। भारत सरकार (Indian government) ने मुस्लिम महिलाओं के हित को देखते हुए तीन तलाक पर रोक लगा दी है। सख्ती के बावजूद भी लोग इस संकुचित मानसिकता से जुडी प्रथा से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) से सामने आया है। जहां एक पति ने अपनी पत्नि को फोन पर तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे दिया। महिला ने अपने पति के खिलाफ गोहलपुर थाना पुलिस में शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को भोपाल से गिरफ्तार किया है।

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जानकारी के मुताबिक गोहलपुर की इस महिला की शादी साल 2015 में जबलपुर निवासी मोहम्मद जावेद से हुई थी। दोनों एक-दूसरे से फेसबुक के जरिए मिले थे। दोस्ती होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के कुछ साल तो ठीक गुज़रे लेकिन फिर पति ने अपना असली रंग दिखा दिया। जावेद ने एक दूसरी युवती से प्रेम संबंध बना लिए और उससे रिश्ता जुड़ने पर अपनी पत्नि को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जावेद युवती के साथ शादी कर भोपाल चला गया। इधर जब इसकी जानकारी पीड़िता को लगी तो उसने पति मोहम्मद जावेद को फोन किया। लेकिन जावेद ने फोन में तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे दिया।  

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जावेद ने पीड़िता से फोन पर बातचीत भी बंद कर दी। कुछ दिनों बाद वो जबलपुर पहुंचा, जहां उसने अपनी पहली पत्नि से दहेज की मांग की और मारपीट शुरु कर दी। जबलपुर आए आरोपी ने घर से सामान ले जाना चाहा, जिसका विरोध करने पर उसने अपनी पत्नि को बुरी तरह से पीटा। इन सब से परेशान होकर पीड़ित महिला मामले की शिकायत करने गोहलपुर पुलिस थाने पहुंची। जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गोहलपुर सीएसपी के मुताबिक अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

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गैर कानूनी है तीन तलाक

मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कानून 2019 लागू करने के बाद तीन तलाक को संवैधानिक रूप से गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पुलिस किसी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। वहीं तीन साल की सजा का प्रावधान भी अधिनियम में रखा गया है।

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