लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. योगी सरकार ने कोरोना संक्रमित होने वाले क्रमचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब जो कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्हें सरकार की ओर से 28 दिन का पेड लीव देने का आदेश दिया गया है.
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आदेश के अनुसार, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. साथ ही कोरोना से पीड़ित सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकानें या फैक्ट्रियां सरकारी आदेश से बंद हुई हैं, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे. 28 दिन का पेड लीव मिलने से ऐसे कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो कोरोना की चपेट में आए है.
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राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए योगी सरकार सख्त पाबंदिया लगा रही है. वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, बिना मास्क के पाये जाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दूसरी बार बिना मास्क के पाए जाने पर ये जुर्माना 10 गुना किया जाएगा.
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