नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकने की मांग पर सुप्रीमकोर्ट ने इनकार कर दिया है. पंचायत चुनाव की मतगणना रविवार को होगी. SC ने पंचायत चुनाव काउंटिंग पर आदेश दिया कि मतगणना के दौरान प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो.

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मतगणना कराने का आदेश दिया है. SC ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरुरत नहीं है. हमने राज्य चुनाव आयोग की बातें को नोट की है. जो निर्देश रखे गए हैं, उनका पालन हो. काउंटिंग के समय प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए. साथ ही मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो. कोई विजय रैली न निकाली जाए. काउंटिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित हो. सीसीटीवी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना पूरी होने तक आम लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए. साथ ही प्रत्याशियों का कोविड टेस्ट हो. साथ ही जवाबदेह अधिकारियों के नाम अधिसूचित किए जाएं. वहीं यूपी सरकार ने कहा कि रेपिड एंडीज़ टेस्टिंग सेंटर काउंटर पर उपलब्ध होंगे. काउंटिंग सेंटर पर 150 से अधिक अधिकारी नहीं होंगे और 15-20 से अधिक उम्मीदवार नहीं होंगे. हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं. उससे भाग नहीं रहे हैं. काउंटिंग सेंटर पर सभी को ग्लब, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा.

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