लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट और इलाज की कीमत तय कर दी है. इससे ज्यादा वसूली पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राज्य सरकार की तय कीमत के अनुसार निजी अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए 700 रुपए शुल्क है. वहीं निजी लैब द्वार घर से सैंपल लेने पर 900 रुपए देने होंगे. इलाज की फीस भी यूपी सरकार ने की तय की है. गाइडलाइन से ज्यादा वसूले जाने की शिकायत पर महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सभी चिकित्सा अधिकारीयों को निर्देश दिए हैं कि तय दरों पर ही मरीजों से शुल्क लिया जाए. अधिक शुल्क लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
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अस्पताल में भर्ती करने पर एनएबीएच एक्रेडिटेड अस्पताल में आइसोलेशन बेड का चार्ज 10000, आईसीयू का 15000 और वेंटीलेटर युक्त आईसीयू का 18000 रुपए रखा गया है. नॉन एक्रेडिटेड अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का 12000, आईसीयू का 13000 और वेंटीलेटर युक्त आईसीयू का 15000 रुपए रखा गया है. यह दरें ए श्रेणी के शहरों के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हैं.
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