लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर बड़ा फैसला लिया है. अब अगर निर्वाचन ड्यूटी के समय कर्मचारियों की मृत्यु होगी तो उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. यह लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद और उपचुनाव की ड्यूटी में लागू होगा.
इससे पहले 20 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान था. जिसे बढ़ा कर इस 30 लाख रुपए कर दिया गया है. वहीं स्थायी दिव्यांगता होने पर कार्मिकों को दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में सहायता राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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इसे 2 कैटेगेरी में बांटा गया है. ट्रेनिंग, वोटिंग और काउंटिंग ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रूपए मदद राशि दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है. किसी अन्य कारण से हुई दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता यानि पूरी आंख, हाथ, पैर आदि पूरी दिव्यांगता की दशा में फिलहाल 5 लाख रूपए की मदद राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7.50 लाख रूपए कर दिया गया है. इस प्रकार सभी मदद राशि में बढ़ोतरी की गई है.
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