उत्तर प्रदेश में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए शासन ने संशोधित समय-सारिणी जारी की है. नवीनीकरण वाले विद्यार्थियों को 4 नवंबर और नए आवेदकों को 20 नवंबर तक छात्रवृत्ति राशि भेजने का कार्यक्रम तय किया गया है.

कानपुर. प्रदेश में शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 9-10 की पूर्वदशम और कक्षा 11-12 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन, सत्यापन और भुगतान की संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को राहत देते हुए विभिन्न प्रक्रियाओं की समय-सीमा बढ़ाई गई है.

तकनीकी दिक्कतों और मास्टर डाटा में त्रुटियों के कारण यह बदलाव किया गया है. समाज कल्याण निदेशक संजीव सिंह के निर्देशों के बाद विद्यालयों, विद्यार्थियों और संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा करना होगा.

विद्यालयों के लिए जरूरी तारीखें

संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, विद्यालयों को मास्टर डाटा तैयार कर अपलोड करने के लिए 9 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक को 11 अक्टूबर तक इसका सत्यापन करना होगा, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी विद्यालयों की मार्किंग 13 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी.

नवीनीकरण वाले छात्रों की समय-सीमा

कक्षा 10 और 12 के नवीनीकरण वाले विद्यार्थी 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित संस्थान में जमा करनी होगी. विद्यालयों को 20 अक्टूबर तक बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, प्राप्तांक और उपस्थिति का विवरण दर्ज करके आवेदन अग्रसारित करने हैं.

इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक 23 अक्टूबर तक वास्तविक विद्यार्थियों का सत्यापन करेंगे. आगे एनआईसी की जांच, जनपदीय समिति की ओर से डाटा लॉक करने और छात्रवृत्ति की मांग तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 4 नवंबर तक विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी.

नए आवेदकों के लिए तारीखें

कक्षा 9 और 11 के नए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है. विद्यार्थियों को 19 अक्टूबर तक आवेदन का अंतिम प्रिंट निकालना होगा और 22 अक्टूबर तक उसकी हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा करनी होगी.

विद्यालयों को 26 अक्टूबर तक आवेदन सत्यापित करके अग्रसारित करने हैं. इसके बाद सत्यापन, एनआईसी की स्क्रूटनी, डाटा लॉकिंग और छात्रवृत्ति की मांग तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कार्यक्रम के अनुसार, पात्र नए आवेदकों के बैंक खातों में 20 नवंबर तक छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी.

अधिकारियों को निर्देश

समाज कल्याण विभाग ने सभी विद्यालयों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय-सारिणी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र कोई भी विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.