दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस से आरोपी की मां और उनके परिवार को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। यह आदेश याचिकाकर्ता के घर पर स्थानीय लोगों द्वारा कथित हमले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद दिया गया। बता दें कि, दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च 2026 को होली के दिन हुई हिंसा और तरुण खटीक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी निजामुद्दीन और सोहेल समेत कई लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज में घर पर हमले के दृश्य

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। फुटेज में कथित तौर पर स्थानीय लोगों को याचिकाकर्ता के घर पर हमला करते हुए देखा गया। बताया गया कि इस दौरान स्थानीय निवासियों के साथ हिंसा में मारे गए व्यक्ति के परिवार का एक सदस्य भी मौजूद था।

फुटेज में सामने आए घटनाक्रम पर विचार करते हुए अदालत ने मामले को गंभीर बताया और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आरोपी की मां ने दाखिल की थी याचिका

आरोपी की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल एवं पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। याचिका में पुलिस को परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी (FIR) के आधार पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को असुरक्षित छोड़ना उचित नहीं है।

‘याचिकाकर्ता को हिंसा का शिकार होने नहीं छोड़ा जा सकता’

अदालत ने टिप्पणी की कि स्थिति गंभीर है और कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह जारी रहेगी। हालांकि, याचिकाकर्ता और उनके परिवार को असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता तथा उन्हें ऐसी हिंसा का शिकार बनने से बचाना आवश्यक है।

सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया पर अदालत का जोर

दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य आरोपी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि मामले में कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि आपराधिक मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।

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