नई दिल्ली। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू किया जाएगा. आइए देखें कि क्या बंद रहेगा और हमेशा की तरह क्या काम करेगा. इस दौरान लोग केवल आपात स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं, जैसे कि दुकानें, मॉल और बाजार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी.

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अधिकांश व्यवसाय और दुकानें बंद रहेंगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन, न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी/दिल्ली में सभी अदालतों के अधिकारी/कर्मचारी सदस्य के साथ-साथ वकील/कानूनी परामर्शदाता, वैध पहचान पत्र/सेवा आईडी प्रस्तुत करने पर मामले की सुनवाई से जुड़े न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी कार्ड/फोटो प्रवेश पास/अनुमति पत्र के लोगों को छूट दी जाएगी.

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इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों, एक परिचारक के साथ, यदि वे डॉक्टर के पर्चे को दिखाते हैं, तो हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों/एलएसबीटी से आने-जाने वाले लोगों को वैध टिकट पर यात्रा करने की अनुमति है. वैध आईडी कार्ड दिखाने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वैध प्रवेश पत्र के उत्पादन पर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, स्विगी और जोमैटो जैसी खाद्य वितरण सेवाएं, वेडिंग कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के उत्पादन पर शादियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट मिलेगी.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विवाह समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति है. DDMA के आदेश के अनुसार, कार्यदिवसों के दौरान डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो को उनकी पूरी बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी.