मोसीम तड़वी, बुरहानपुर। दुष्कर्म के आरोपी पूर्व पार्षद कलीम पहलवान और युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहमूद अंसारी की जमानत याचिका बुरहानपुर जिला कोर्ट (Burhanpur District Court) ने खारिज कर दी है। आरोपियों के वकील ने बुरहानपुर सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों नेताओं की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद अब एसपी राहुल कुमार के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मामला हाई प्रोफाईल होने के कारण दोनों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित की गई है। एसपी ने दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। फिलहाल दोनों आरोपी अभी फरार हैं। पूर्व पार्षद कलीम पहलवान निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा (Independent MLA Thakur Surendra Singh Shera) के करीबी है।

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बता दें कि  एक महिला ने  बुरहानपुर में बैरी मैदान के पूर्व पार्षद कलीम पहलवान और युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहमूद अंसारी पर बैरी मैदान की हीदुष्कर्म का आरोप लगाया था। जांच के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया ता। महिला मेडिकल का संचालन करती है। पूर्व पार्षद कलीम पहलवान उसे फोन कर मिलने का कहता था, लेकिन मना करने पर एक दिन उसने काम से बुलाया। वह ऑफिस में जबर्दस्ती की। घटना के बाद वह बार-बार बदनाम करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद मेहमूद अंसारी ने कलीम पहलवान के साथ उसके संबंध की धमकी देकर मेरे घर में दुष्कर्म किया था। तंग आकर परिवार को समस्या बताई। मंगलवार शाम थाने में शिकायत की थी।

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहमूद अंसारी निलंबित

महिला के आरोप के बाद मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने पत्र जारी कर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहमूद अंसारी को निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश में कहा था कि बुरहानपुर पुलिस द्वारा मेहमूद अंसारी पर बलात्कार की कार्रवाई की एफआईआर दर्ज की गई है। जब तक वह उन पर लगे आरोपों से न्यायालय से दोषमुक्त नहीं हो जाते तब तक उन्हें जिला युवा कांग्रेस बुरहानपुर के अध्यक्ष पद से निलंबित किया जाता है।