वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को एक करोड़ 9 हजार 160 रुपये मुआवजा देने का आदेश ट्रिब्यूनल ने रोडवेज कंपनी को दिया था। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने में रोडवेज कंपनी ने 389 दिन की देरी कर दी। हाईकोर्ट ने अपील पर सशर्त सुनवाई का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा तय मुआवजा राशि का 50 फीसदी हिस्सा पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जमा करना होगा। इसके बाद ही शेष राशि के भुगतान पर फैसले तक रोक रहेगी।

कोर्ट ने पीड़ित परिवार को राशि खर्च करने के संबंध में सशर्त छूट दी है। कोर्ट के फैसले में अगर राशि रोडवेज कंपनी को वापस लौटाने का निर्देश दिया जाता है, तो पीड़ित परिवार को यह राशि लौटानी होगी।
सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को दिए गए एक करोड़ 9 हजार 160 रुपये के मुआवजे के खिलाफ अपील दायर करने में 389 दिन की देरी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की सिंगल बेंच ने पंजाब रोडवेज की बस प्रबंधन कंपनी पर 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विलंब को माफ करते हुए कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
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