वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उन्हें जेल भेजने की धमकी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने डीईओ के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अशोभनीय और निदनीय बताया है।

घटना 4 सितंबर 2024 की है, जब छात्राएं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर डीईओ से मिलने गई थीं। इस पर डीईओ ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वे जेल जाएंगे। यह घटना शिक्षक दिवस से एक दिन पहले हुई, जब छात्राएं केवल अपने स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रही थीं। छात्राओं की इस जायज मांग के जवाब में डीईओ का व्यवहार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से छाया रहा।

हाईकोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में लिया और मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक स्कूल शिक्षा, कलेक्टर राजनांदगांव और डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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