Reserve Bank of India ने Paytm Payments Bank Ltd. को देश के मान्यता प्राप्त शेड्यूल बैंक (Scheduled Banks) की लिस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है. यह कदम बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद उठाया गया. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, बैंक लाइसेंस की शर्तों और बैंकिंग नियमों का पालन करने में भी विफल रहा था. इसके बाद Paytm Payments Bank के बैंकिंग कारोबार को बंद करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी.

आरबीआई ने इस साल अप्रैल में नियमों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है. लाइसेंस रद्द होने और दिल्ली उच्च न्यायालय के बंद करने के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई. केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी. यह कदम मानदंडों का पालन न करने के कारण उठाया गया था. आरबीआई ने कहा था कि बैंक के कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक थे.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद उसे मान्यता-प्राप्त अनुसूचित बैंकों की लिस्ट से हटा दिया गया है. RBI की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी किया गया था, जिसे सितंबर में गैजेट ऑफ इंडिया (Gazette of India) में प्रकाशित किया गया. आरबीआई ने बयान में कहा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है.

अनुसूचित बैंक का मतलब दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक से है. वित्तीय प्रौद्योगिकी समूह पेटीएम से जुड़ा पीपीबीएल इससे पहले भी कई बार नियामकीय कार्रवाई के दायरे में आ चुका था. मार्च, 2022 में आरबीआई ने उसे नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था.

Paytm Payments Bank पर RBI की कार्रवाई अचानक नहीं हुई. केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2024 में बैंक पर कई कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे. बाद में ग्राहकों को अपने उपलब्ध बैलेंस निकालने की अनुमति दी गई, लेकिन नए डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कई बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी.

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