बहराइच. बहराइच हिंसा के बाद प्रशासन आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है. जिसका नोटिस PWD ने बीते दिन चस्पा कर दिया था. PWD ने नोटिस के जरिए कहा था कि अब्दुल हमीद का घर अवैध निर्माण है इसकी वजह से रास्ता बाधित है. अगर तीन दिन में निर्माण खुद से नहीं हटाया तो PWD कार्रवाई करेगा. मोहल्ले में कुछ और लोगों को भी नोटिस जारी की गई है और सबके निर्माण को अवैध बताते हुए बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.
क्या था पूरा मामला
बीते दिनों बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में हिंसा भड़क उठी. जिला प्रशासन की ओर से जुलूस को शांतिपूर्ण कराने के प्रयासों के बावजूद, गोलीबारी और पथराव की घटनाओं ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में भयंकर बवाल मच गया.
हिरासत में 30 से ज्यादा लोग
फिलहाल इस मामले में अब तक पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके अलावा 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मोहम्मद आवेश, तजमुल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्ला, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रियाज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमी मोहम्मद, वाकर, इरशाद अहमद, इमरान, रियाज, जाहिद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम, अफगान, इमरान अंसारी को हिरासत में लिया गया है.
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