पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Butch) समेत सेबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुंबई ACB (ANTI-CORRUPTION BUREAU) कोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने वर्ली स्थित ACB इकाई को IPC, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत अपराध दर्ज करने कहा है. शिकायतकर्ता ने SEBI (Securities and Exchange Board of India) अधिकारियों पर अपने रेगुलर कर्तव्यों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है, जिससे बाजार में हेरफेर और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला. सेबी चीफ और अन्य अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने एक अयोग्य कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ.

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सेबी चीफ माधबी पुरी बुच और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुंबई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यह आदेश एक कंपनी की कथित धोखाधड़ीपूर्ण लिस्टिंग से जुड़े मामले को दिया है. साथ कोर्ट ने ACB को 30 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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इन अधिकारियों पर दर्ज होगा FIR?

कोर्ट के आदेश के अनुसार, सेबी के जिन वरिष्ठ अधिकारियों पर FIR दर्ज होगा, उनमें ये नाम शामिल हैं:
माधबी पुरी बुच (पूर्व सेबी अध्यक्ष)
अश्विनी भाटिया (सेबी के पूर्णकालिक सदस्य)
अनंत नारायण जी (सेबी के पूर्णकालिक सदस्य)
कमलेश चंद्र वर्श्नेय (सेबी के वरिष्ठ अधिकारी)
प्रमोद अग्रवाल (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष)
सुंदररमन राममूर्ति (बीएसई के सीईओ).

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पहले भी विवादों में रही हैं माधबी पुरी बुच

आपको बता दें कि, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगस्त 2024 में आरोप लगाया था कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी थी और इनका अडानी समूह से संबंध था. इसके बाद सितंबर 2024 में सेबी के 1,000 से अधिक कर्मचारियों ने मुंबई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की. पूर्व सेबी चीफ माधबी पुरी बुच ने 28 फरवरी 2022 को अध्यक्ष पद संभाला था और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली निजी क्षेत्र की पेशेवर थीं.

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