हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और बलात्कार मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह(Gurmeet Ram Rahim) पर एक बार फिर मेहरबानी दिखाई है. 21 दिनों की फरलो पर वह जेल से बाहर आ गया है. राम रहीम को सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए भेजा गया. उसकी रिहाई की सूचना मिलते ही पुलिस बल को हर जगह तैनात कर दिया गया है. उसके अनुयायियों में खुशी का माहौल है, और उसे लेने के लिए हनीप्रीत स्वयं पहुंची थी. इस बार वह सिरसा डेरा में ही रहेगा.
गुरमीत राम रहीम वर्तमान में बलात्कार और हत्या के मामलों में सजा भुगत रहा है. हरियाणा सरकार ने पहले भी उसे रिहाई में छूट दी है, और महत्वपूर्ण चुनावों से पहले उसकी रिहाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं. हाल ही में, राम रहीम दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, जो कि पिछले चार वर्षों में उसकी जेल से बाहर आने की 13वीं घटना है. उसे अगस्त 2017 में दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 28 जनवरी को उसे 30 दिनों की पैरोल दी गई.
इस अवधि में वह पहली बार सिरसा स्थित अपने डेरे में 10 दिनों तक ठहरा था. इसके बाद, वह उत्तर प्रदेश के बागपत में निवास करता रहा. राम रहीम को इससे पूर्व 20 दिनों की पैरोल प्रदान की गई थी, जो पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव से चार दिन पहले जारी की गई थी.
राम रहीम की बार-बार जेल से रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया. यह याचिका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार के राम रहीम को लगातार पैरोल देने के निर्णय पर आपत्ति उठाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह याचिका व्यापक जनहित के मुद्दे को उठाने के बजाय केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है. उल्लेखनीय है कि एसजीपीसी ने इससे पूर्व पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का भी सहारा लिया था.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार राम रहीम को अस्थायी रिहाई प्रदान करते समय हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 की धारा 11 के तहत अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रही है. एसजीपीसी के वकील ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने 2022 से 2024 के बीच सिंह को कई बार पैरोल या फरलो दिया.
सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम
राम रहीम वर्तमान में चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में incarcerated है. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने राम रहीम की दत्तक बेटियों के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पैरोल की याचिका को अस्वीकृत कर दिया था.
राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है
राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद, 2019 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें और तीन अन्य आरोपियों को 16 वर्ष पूर्व एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा दी. 25 अगस्त 2017 को जब उन्हें दोषी ठहराया गया, तब पंचकूला और सिरसा में व्यापक हिंसा हुई, जिसमें 41 लोगों की जान गई और 260 से अधिक लोग घायल हुए.
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